फुफा ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म, न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा
Time news.
रहली। थाना क्षेत्र गढाकोटा के एक ग्राम में घटना दिनांक 21 जून 2022 को रिश्ते के फुफा ने नाबालिक के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया था, मामले में पुलिस द्वारा आरोपी फुफा पर पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर डायरी न्यायालय में पेश की थी जहाँ परिजनों के बयान, डाक्टरी रिपोर्ट सहित अन्य सक्षयो के आधार पर फैसला सुनाया गया,विशेष न्यायालय पास्को एक्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 52 वर्षीय फूफा को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच सौ रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी कर रहें विशेष लोक अभियोजक लोकेश दुबे ने बताया की पिपरिया जैतपुर थाना देवरी निवासी कड़ोरी कुर्मी अपनी ससुराल आया था। 8 वर्षीय नाबालिग बालिका घर के यहाँ खेल रही थी और उसकी माँ चुनाव प्रचार में गई थी। आरोपी फुफा मौका देख नाबालिग को घर के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया नाबालिग के शोर मचाने पर बुआ अंदर पहुंची जिसे देख फुफा भाग गया।नाबालिग की बुआ ने बालिका की मां को फोन कर घटना की जानकारी दी और पुलिस थाना पहुंचे जहां पर आरोपी पर दुष्कर्म व पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां गवाह और सबूत के बाद विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट डॉ शुभ्रा सिंह ने आरोपी को बीस साल के सश्रम का कारावास की सजा सुनाई।।

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