झाड फूँक के वहाने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को बीस वर्ष का सश्राम कारावास की सजा
Time news.
रहली। टोना टोटका कर लोगो को अपने जाल में फ़साने वाले बाबा को रहली न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल के सश्राम कारावास वा 1 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है, शासन की तरफ से मामले की पेरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक लोकेश दुबे ने बताया की आरोपी द्वारा झाड फूँक के बहाने नाबालिक पीड़िता के साथ गलत काम किया गया मई-जून 2023 में बांसा तारखेड़ा जिला दमोह निवासी देवेंद्र पटेल एक ग्राम में पंद्रह दिनों से झाड़फूंक कर रहा था। नाबालिग की आंखों में एक वर्ष से दर्द रहता था जिस कारण परिजन नाबालिग को देवेंद्र के पास ले गए जहां पर देवेंद्र की बातों में आकर परिजन घर पर इलाज कराने ले गए और घटना दिनांक को रात में आरोपी द्वारा नाबालिग के घर पहुंच कर परिजन को घर के बाहर कर के झाड़फूंक के बहाने कमरे में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के चिल्लाने पर परिजन पहुंचे गए और आरोपी ढोंगी बाबा को दबोच लिया और पुलिस थाने लाए जहां पर पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत दुराचार का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला न्यायालय में पेश किया जहां मामले की सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश डॉ शुभ्रा सिंह ने आरोपी को 20 साल के सश्राम कारावास वा 1 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।।

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